कर्मचारी-श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, VDA वृद्धि को लेकर मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अगस्त में मिलेगा लाभ, एरियर्स का भी होगा भुगतान

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी (Employees)-स्टाफ (staff) सहित श्रमिकों के वेतन (Wages) में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी। दरअसल (VDA Hike) वृद्धि 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इस मामले में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश पर मुख्य श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत कर्मचारियों के VDA में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों को 10 महीने के एरियर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2021 के इस कार्यालय के सम-संदर्भ के आदेश का अधिक्रमण करते हुए और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. श्रम और रोजगार मंत्रालय के 186(ई) दिनांक 19 जनवरी 2017 को अधोहस्ताक्षरी कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित करते हैं। इसलिए 01.10.2021 से औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 30.06.2021 (आधार 2016-100) को 340.96 से 345.22 तक पहुंच गया और इसके परिणामस्वरूप 4.26 अंकों की वृद्धि हुई। निम्नानुसार संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 01.10.2021 से देय होगा:-

कार्यकर्ता की श्रेणी-VDA क्षेत्रवार-प्रतिदिन की दरें–‘A’–‘B’–‘C’

  • अकुशल-95 -87 -86
  • अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी-103-95-87
  • कुशल / लिपिक-113-103-95
  • अत्यधिक कुशल-123-115-103

कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को 01.10.2021 से देय मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार होंगी।

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कार्यकर्ता की श्रेणी–VDA क्षेत्रवार प्रतिदिन की दरें—ए-बी-सी

  • अकुशल -333+95=428, 303+87=390, 300+86=386
  • अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी- 364+103=467, 335+95=430, 307+87=394
  • कुशल/लिपिक- 395+113=508, 364+103=467, 334+95=429
  • अत्यधिक कुशल- 438+123=561, 407+ 115=522, 364+103=467

विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग- I के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग- II के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए में , बी, सी के संदर्भ के लिए अनुलग्नक I में संलग्न आदेश जारी होंगे

बता दें कि सरकरी आंकड़ों के मुताबिक 2011 तक देश में घरेलू कामगारों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –घरेलू कामगारों की संख्या

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश 2,085
  • आंध्र प्रदेश 4,66,209
  • अरुणाचल प्रदेश 2,855
  • असम 38,397
  • बिहार 39,685
  • चंडीगढ़ यूटी 23,110
  • छत्तीसगढ़ 1,08,422
  • दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश 1,403
  • दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश 1,503
  • दिल्ली के एनसीटी 2,11,767
  • गोवा 20,810
  • गुजरात 2,39,517
  • हरियाणा 1,02,476
  • हिमाचल प्रदेश 23,128
  • जम्मू और कश्मीर 18,937
  • झारखंड 39,371
  • कर्नाटक 3,26,585
  • केरल 1,65,012
  • लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश 39
  • मध्य प्रदेश 1,89,170
  • महाराष्ट्र 9,92,040
  • मणिपुर 1,248
  • मेघालय 11,461
  • मिजोरम 1,718
  • नागालैंड 2,४७०
  • ओडिशा 92,714
  • पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 22,815
  • पंजाब 1,41,861
  • राजस्थान 99,288
  • सिक्किम 3,157
  • तमिलनाडु 6,05,169
  • त्रिपुरा 8,770
  • उत्तर प्रदेश 2,01,316
  • उत्तराखंड 27,512
  • पश्चिम बंगाल 5,49,335
  • कुल 47,81,355

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