नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों(Central Employees) के DA में 3 फीसद की बढ़ोतरी (DA Hike) के बाद जल्द ही उनके DA में जुलाई से अगस्त महीने में चार फीसद के लिए वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नवीन अपडेट सामने आई है। दरअसल सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लाभ टेबल (Group Insurance Scheme Benefits Table) को जारी कर दिया गया है। Benefit Table की जारी होने के साथ ही अब 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के सेविंग फंड के रूप में कार्यरत CGEGIS 1980 के बाद कर्मचारियों के हिस्से कितनी रकम आएगी, इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
दरअसल इसके लिए कर्मचारी द्वारा अपना योगदान इंश्योरेंस बीमा कवरेज के रूप में दिया जाता है। कुछ योगदान में से एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है। जबकि बचा हुआ योगदान सेविंग्स फंड में पहुंच जाता है। वही सेविंग राशि की कुल जमा राशि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अदा की जाती है। वही हर तिमाही पर सरकार द्वारा सेविंग फंड में कर्मचारियों की सूची जारी की जाती है। जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि के बारे में एक स्पष्ट निर्देश देते हैं। इसके लिए तिमाही मैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए मासिक चक्र विधि 7.1 प्रतिवर्ष की ब्याज दर के आधार पर निकाला जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना-1980 के अंतर्गत लाभार्थियों को बचत निधि के लाभ की तालिका, जो 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही है। वहीँ 01.04.2022 से 30.06.2022 तक की तिमाही के लिए जैसा कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा उनके संकल्प संख्या 5(4) के अनुसार अधिसूचित किया गया है। जैसा कि IRDA द्वारा 7.1% प्रति वर्ष (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) की ब्याज दर के आधार पर निकाला गया है – बी(पीडी)/2021 दिनांक 01.04.2022, संलग्न हैं।
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संलग्न सारणियां मौजूदा प्रथा के अनुसार दो श्रेणियों की हैं। अब तक की तरह योजना की बचत निधि के लिए लाभ की पहली तालिका 1.1.1982 से 31.12.1989 तक 10 रुपये प्रति माह की सदस्यता पर आधारित है। जबकि प्रभावी कार्य दिवस 1.1.1990 और इससे आगे 15 रुपये प्रति माह पर आधारित है। बचत कोष के लिए लाभ की दूसरी तालिका 10 रुपये की सदस्यता पर आधारित है। ये उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1.1.1990 से सदस्यता की संशोधित दर का विकल्प चुना था।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है। बता दे कि CGEGIS 1980 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों की मदद के लिए तय नियम से की जाती। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान सहित वित्त पोषित बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वही मासिक अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर के रूप में जाता है। जिसके बाद शेष राशि बचत निधि के तौर पर देखी जाती है।