नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बैंक (Bank) ने अपने पूर्व कर्मचारी, पेंशनर्स (Employees-Pensioners) और अनुग्रह राशि (Ex-gratia) प्राप्त कर रहे आश्रितों को बड़ी राहत दी है। 1986 से पहले रिटायर हुए और 1986 से पहले के रिटायर हुए कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली DR और अनुग्रह राशि की घोषणा कर दी गई है। यह वृद्धि अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए लागू होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बैंकों के 1.1.1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को अगस्त 2022 से जनवरी 2023 की अवधि के लिए देय महंगाई राहत और अनुग्रह राशि के आदेश जारी कर दिए हैं इन आंकड़ों के जरिये ही DR और अनुग्रह राशि जोड़कर उन्हें राशि खाते में भेजी जाएगी यह आदेश बैंकों के 1.1.1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों और 1.1.86 के पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के जीवित पति या पत्नी जो अनुग्रह राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनपर लागू होगी।
जारी आदेश में कहा गया है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र एफ.सं.11/2/2012-आईआर दिनांक 17.12.2013 में निहित निर्देश के अनुसार, 1.1.1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को बैंकों की अनुग्रह राशि-देय महंगाई राहत अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार होगी:
1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी
- लागू सीपीआई- 8456
- प्रति माह अनुग्रह राशि की औसत राशि – 350
- महंगाई राहत की दर प्रति माह – 1315.88
- महंगाई राहत की राशि प्रति माह – 4606
- महंगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि- 4956
1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवित पति या पत्नी(अनुग्रह राशि)
- लागू सीपीआई- 8456
- प्रति माह अनुग्रह राशि की औसत राशि – 175
- महंगाई राहत की दर प्रति माह – 1315.88
- महंगाई राहत की राशि प्रति माह – 2303
- महंगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि- 2478