नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के लाखों कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण (Reservation In promotion) को लेकर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया। दरअसल पीडब्ल्यूडी (PWD) के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी समय से देश के विभिन्न न्यायालयों में चर्चा के अधीन है। इसी बीच रेलवे (Railway) ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर नियम और निर्देश तय किए हैं। कर्मचारियों को इसी नियम और निर्देश के तहत प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
आदेश जारी करते हुए रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (pwbd) के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मामला काफी समय से विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी के अधीन था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.09.2021 में “आवेदन” में दिया। ‘सिद्धाराजू बनाम राज्य शासन’ के मामले में ‘स्पष्टीकरण के लिए’ सिविल अपील संख्या 1567/2017 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार को पदोन्नति में आरक्षण पर निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।