MP कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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भोपल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) के सभी कर्मचारियों की ग्रीष्मकालीन अवकाश (summer leave) को निरस्त कर दिया गया। इसी बीच अब ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मतदान दल में शामिल नहीं किया जाएगा। जिनकी 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्ति (Soon retired employees) हो रही है। बता दे के मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) में सवा चार लाख अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। वही यही अधिकारी कर्मचारी चुनाव संपन्न करवाएंगे।

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पहले चरण का मतदान 25 जून को किया जाएगा। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह द्वारा कलेक्टर को नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि मतदान दल के गठन को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी करते राज्य निर्वाचन सचिव ने कहा कि प्रत्येक विकासखंड में 10% अधिक मतदान दल गठित किए जाएंगे। वही अप्रिय घटना घटित होने पर तत्काल कर्मचारियों को वहां पहुंचाए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

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इसके अलावा पंचायत चुनाव में बैंक एलआईसी के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएगी। आयोग ने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा है कि यदि मतदान दल के कर्मचारी की कमी होती है तो केंद्र शासन, बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं तीन लाख से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को भी मतदान दल में शामिल किया जा सकता है।

हालांकि संविदा कर्मचारियों को मतदान अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन जबकि तीन और चार मतदान अधिकारी रखे जाएंगे। वहीं जिन की सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम समय बाकी है उन कर्मचारियों का उपयोग निर्वाचन संबंधित अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा लेकिन उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया।


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