नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट देश के प्री कमीशन अधिकारी (pre commission officer) कर्मचारियों (employees) के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल देश की सेवा और सुरक्षा से पहले ही मृत्यु का शिकार होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए अब मोदी सरकार (modi government) ने Family Pension कीबड़ी घोषणा की है। दरअसल रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने एक मानवीय कदम उठाया है। जिससे अब सेवा और सुरक्षा करने से पहले मृत्यु का शिकार होने वाले प्री कमीशन अधिकारियों (pre commissioned officers) के परिवार वाले को भी पेंशन (Family pension) का लाभ दिया जाएगा।
इस मामले में 8 जून 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक चिट्ठी जारी की है। जिसके मुताबिक SSCO-ECOs प्री कमीशन अधिकारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस मामले में फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक शार्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के तहत सेना में शामिल होने वाले सैनी कर्मचारी जो कमिश्निंग से पहले ही किसी वजह से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। उनके परिवार को भी और फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हालांकि पहले यह व्यवस्था कायम नहीं थी। जिसके कारण मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी दुर्घटना में होने वाली मौत के कारण कर्मचारियों के परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलता था।
वही जारी चिट्ठी के मुताबिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों चिट्ठी प्रेषित किए। जिसमें थलसेना वायुसेना और नौसेना के प्री कमीशन अधिकारियों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। बता दे कि 2017 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने दो मिलिट्री कैंडिडेट की 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि इन कर्मचारियों की सेना में कमिश्निंग नहीं हो पाने की वजह से इनके परिवार को डिफेंस पेंशन का लाभ नहीं मिल सका था।
वहीं अब जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 09.01.1990 के पत्र संख्या 1(2)/88/डी(पेन/सेर) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 01.01.1986 से 1.4.1990 जैसा कि नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में होता है। आपातकालीन या अल्प सेवा कमीशन प्रदान करने से पहले रैंकों में की गई सेवा को भी कमीशन सेवा में पूर्ण रूप से गिना जाएगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेश का पालन करना होगा अनिवार्य, 10 दिन में शुरू होगी व्यवस्था
इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, AI 6/S/65 के तहत निर्धारित विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता निरर्थक हो गई है। इसके अलावा, एओ 14/2018/एजी/पीएस-5, कमीशन के समय SSCO/ECO की पूर्व सेवा की गणना के मामले को संसाधित करने के लिए पूर्व-कमीशन सेवा की गणना की प्रक्रिया से संबंधित 24.09.2018 को भी जारी किया गया है।
आदेश के मुताबिक इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसे उदाहरण आए हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों/आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में पूर्व पूर्व-कमीशन सेवा (रैंकों में प्रदान की गई) की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो विकल्प का प्रयोग करने से पहले मर जाते हैं/मर जाते हैं। पूर्व-कमीशन सेवा की गणना के लिए दावा / फॉर्म भरना और इस तरह के प्रावधान के अभाव में, ऐसे मृतक अधिकारी के परिजनों को पेंशन लाभ का दावा करने में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है।
ऐसे पीड़ित परिवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(2)/ 88/डी(पेन/सेर्स) दिनांक 09:01.990 ऐसे पात्र SSCO/ECO के संबंध में जो अपनी पूर्व-कमीशन सेवा की गणना के लिए विकल्प का प्रयोग करने/दावा करने/फॉर्म भरने से पहले मर गए/मृत्यु हो गए (रैंकों में प्रदान किए गए) कमीशन सेवा के लिए और ऐसे SSCO/ECO के पात्र नोके को पेंशन लाभ तदनुसार जारी करें।
उपर्युक्त परिस्थितियों में पूर्व-कमीशन सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए एक सरल और त्वरित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी अपनाई जा सकती है, जिसमें पात्रता शर्तों आदि का विवरण दिया गया है। वहीँ इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनके आईडी संख्या 10(01)/2017/वित्त/पेन दिनांक 20.01.2021 द्वारा जारी किया जाता है।