पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, अब ऐसे मिलेगी पेंशन की राशि, बैंकों को मिले निर्देश

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने पेंशनधारियों (pensioners) को बड़ी राहत दी है। EPS-95 पेंशन भोगियों के लिए साल की शुरुआत में ही एक गुड न्यूज़ है। दरअसल पेंशनकर्मियों को अब पेंशन (pension) महीने के पहले दिन के बजाय पिछले महीने के आखिरी दिन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनरों की पेंशन उनके बैंक खाते में महीने के आखिरी दिन जमा कर दी जाएगी।

दरअसल पेंशन डिवीजन द्वारा मामले की समीक्षा की गई थी। वहीं RBI के निर्देश के अनुरूप इस मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। EPFO फैसले के मुताबिक अब सभी पेंशन भेजने वाले बैंक कार्यालय बैंकों को सभी पेंशनरों के खाते में मंथली जानकारी इस तरह भेज सकेंगे। जहां पेंशन पेंशनभोगियों के खाते में अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले जमा किया जाएगा।

इसके साथ ही पेंशन बांटने वाले बैंकों को एक नए निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद मौजूदा बैंक समझौते में कहा गया है कि पेंशन इस महीने के पहले कामकाजी दिन पर जमा की जाएगी। इस मामले में किसी भी सूरत में महीने के पांचवें दिन तक पेंशनकर्मियों की पेंशन ना रोकी जाए।

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बता दे कि पेंशनरों की शिकायत थी कि बैंक द्वारा पेंशन भोगियों की पेंशन समय सीमा पर उनके खाते में जमा नहीं किए जाते हैं। इसके बाद EPFO पेंशनर्स की इस समस्या को ध्यान में रखकर एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक पेंशनरों को मार्च महीने को छोड़कर बाकी सभी महीने के अंत होने के बाद ही पेंशन मिल जाए करेगी। अब उन्हें पेंशन मिलने के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

मामले में EPFO का कहना है कि पेंशनर्स को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर ही पेंशन खाते में भेज दी जाएगी। इससे पहले पेंशन छुट्टी होने पर अटक जाए करती थी। जिसके बाद कई बार पेंशनरों द्वारा ईपीएफओ में इसकी शिकायत की गई थी। हालांकि ईपीएफओ ने बैंक को भी बड़ी राहत दी है। दरअसल मार्च महीने की पेंशन 1 अप्रैल इसके बाद भी क्रेडिट की जा सकती है। मार्च महीने में क्लोजिंग को देखते हुए ईपीएफओ द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही साथ ईपीएफओ का कहना है कि पेंशन डिवीजन ने पेंशनरों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही ऑफिसर्स को यह निर्देश दिए गए हैं कि बैंक पेंशनर्स को अकाउंट में जिस दिन पैसे ट्रांसफर करेंगे। उसके 2 दिन पहले ही बैंकों को पेंशन की रकम क्रेडिट की जाएगी। वही ऑफिसर को मिले निर्देश में अब पेंशनर के खाते में समय पर पैसे भेजने की बात कही गई है।


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