तिरुवनंतपुरम, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों के वेतन (employees salary) का भुगतान (salary payment) हर महीने की 5 तारीख तक करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के निर्देश का संचालन जारी रहेगा और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 5 तारीख निर्धारित की गई है। यानी अब सभी कर्मचारियों के खाते में 5 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिकल और स्टोर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले होता था। दरअसल न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने यह भी आदेश दिया कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों को वेतन देने से पहले ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिक कर्मचारियों को वेतन देने के अपने पहले के निर्देश का संचालन जारी रहेगा।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को अपने कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख से पहले वेतन वितरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए केएसआरटीसी को जुलाई में वेतन के वितरण के लिए जून में एकत्र राजस्व आवंटित करने को कहा है।
एचसी ने यह भी स्पष्ट किया कि केएसआरटीसी में उच्च स्तरीय ऑडिटिंग की जानी चाहिए। इस बीच, केएसआरटीसी प्रबंधन ने अदालत को सूचित किया कि अगर दैनिक आय 8 करोड़ रुपये को छूती है तो वित्तीय संकट हल हो जाएगा।
अदालत ने हर महीने की 5 तारीख से पहले केएसआरटीसी कर्मचारियों को वेतन के वितरण की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए एक विस्तृत सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केएसआरटीसी को वेतन बांटते समय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने को कहा है। वर्तमान में केएसआरटीसी को 3500 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
भारी वित्तीय नुकसान को संबोधित किए बिना निगम जीवित नहीं रहेगा। वहीं, केएसआरटीसी वित्तीय संकट से निपटने के लिए लंबे समय तक सरकार पर निर्भर नहीं रह पाएगा। केएसआरटीसी ने एचसी को सूचित किया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी।