हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, उच्च अधिकारी से पहले करें कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, आदेश जारी

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कोच्चि, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने फिर से कर्मचारियों (employees) के लिए बड़ा फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक चालक-परिचालक जैसे कर्मचारियों का भुगतान (employees salary payment) नहीं हो जाता है तब तक आला अधिकारियों को वेतन (Salary) नहीं दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के भुगतान से पहले उच्च अधिकारियों के वेतन का भुगतान होता है तो अदालत उच्च अधिकारियों के वेतन को रोकने पर भी विचार कर सकती है।

अदालत ने कहा कि निगम के उच्च अधिकारियों को वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जबकि ड्राइवर, मैकेनिक और स्टोर कर्मचारियों जैसे कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। निगम के अध्यक्ष, एक आईएएस अधिकारी, को सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और यदि वर्तमान वित्तीय स्थिति जारी रहती है तो अदालत को उनके वेतन को भी अवरुद्ध करने पर विचार करना पड़ सकता है।


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Kashish Trivedi

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