जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (MP high court) ने अधिकारियों (MP Employees) के बारे में बार-बार के तबादले (Transfers) पर निर्देश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ किया कि तबादला नीति का पालन अनिवार्य है। उसके अभाव में तबादला पूरी तरह से बेकार हो जाता है। वही मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस फैसले में दुर्भावना झलक रही है इसलिए अधिकारी को अंतरिम राहत दी गई है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि गलती का सुधार किया जाए और ऐसा न करने की स्थिति में विभाग के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जा सकती है। बता दे न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी कौशलेंद्र सिंह परमार की ओर से वकील प्रमोद सिंह तोमर ने दलील देते हुए कहा कि शासकीय सेवा तबादला नियम के अनुसार 3 वर्ष में एक बार तबादला किया जाना चाहिए।