हल्द्वानी, डेस्क रिपोर्ट। हाई कोर्ट को फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उच्च न्यायालय (High court) के आदेश अनुसार अब कर्मचारियों को छठे ग्रेड (6th grade pay) पर के मुताबिक लाभ दिया जाएगा। उन्हें यह लाभ 2006 से उपलब्ध कराया जाएगा। मामले में सुनवाई के बाद सरकार की विशेष अपील को निरस्त करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। वही सरकार को आदेश दिए हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठवें ग्रेड पे का लाभ 1 जनवरी 2006 से उपलब्ध कराया जाए।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। जिसपर सरकार ने एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए स्पेशल अपील दायर की थी। इससे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा 2019 में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा उन्हें छठवें ग्रेड पे का लाभ 2011 से दिया जा रहा है। वही याचिका में यह भी कहा गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चार ग्रेड पे है। जिसे सरकार ने 2008 में मर्ज कर दिया था और इसे अट्ठारह सौ रुपए कर दिया था। वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए इसे 24 मार्च 2011 से लागू किया गया है। जिसे कर्मचारियों द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई थी।