Jabalpur: HC ने पूर्व मंत्री को भेजा नोटिस, 11 जून तक माँगा जवाब, ये है पूरा मामला

Kashish Trivedi
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हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। हमेशा से अपने राजनीतिक बयानों के लिए मशहूर रहे मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे ने अब नर्मदा नदी के किनारे बिना अनुमति मकान बनवाकर विपक्ष के निशाने में आ गए है। लिहाजा उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

मध्यप्रदेश शासन में मंत्री रहे ओमप्रकाश धुर्वे में बिना अनुमति के नर्मदा नदी के किनारे तीन मंजिला तान दिया। उनके द्वारा अवैध तरीके से बनाये गए। मकान के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की और अगली सुनवाई 11 जून को मुकर्रर की गई है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया है कि पूर्व मंत्री ने मकान बनाने संबंध में किसी प्रकार की अनुमत्ति नहीं ली है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर 11 जून तक जवाब मांगा है।

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पूर्व मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वीरेंद्र केशवानी ने बताया कि डिंडौरी जिले का देवरा ग्राम नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी गाँव मे पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने तीन मंजिला मकान तान दिया जबकि मकान से नर्मदा नदी की दूरी महज 50 मीटर है। जबकि न्यायालय के निर्देशानुसार नर्मदा नदी से तीन सौ मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री ने अपना मकना बनवाने से पहले जिला प्रशासन य पंचायत विभाग से कोई अनुमति भी नही ली और निर्माण करवा दिया। सुनवाई दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि उक्त संबंधी मामला पूर्व से ही विचाराधीन है। जिस पर न्यायालय ने नर्मदा मिशन की ओर से नर्मदा नदी के किनारे हुए निर्माण कार्यो को चुनौती देने वाले मामले के साथ उक्त मामले की सुनवाई संयुक्त रूप से किए जाने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 11 जून को निर्धारित की है।


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