MP हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, सीधी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण-सैलरी का लाभ

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (MP Employees) के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति एमएस भट्टी के समक्ष नियमित भर्ती में संविदा कर्मचारियों के आरक्षण (Reservation of contractual employees in regular recruitment) को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीएचई डिपार्टमेंट (PHE Department) को 90 दिन के अंदर कर्मचारियों को लाभ देने के आदेश दिए हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD, MP) द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जाना बिल्कुल गलत है, यदि गाइडलाइन जारी की जा चुकी है तो उसका पालन भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मामले में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष पेश किया।


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