भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके MP College गृह निवास (house rent allowance) के बाहर उच्च शिक्षा (higher education) प्राप्त कर रहे छात्रों के आवश्यक सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अब इस राशि में इजाफा करने का निर्णय लिया है। वही राजधानी सहित कई अन्य जिले पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को ₹4000 जबकि अन्य से 47 मुख्यालय में अगर पढ़ाई करने वाले छात्रों को ₹2500 प्रतिमाह किराया दिया जाएगा।
दरअसल भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर और उज्जैन संभाग में पढ़ाई कर रहे छात्रों को ₹4000 आवासीय सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि शेष 47 मुख्यालय में यह राशि ₹2500 होगी। वही ब्लॉक मुख्यालय में राशि घटकर ₹2000 प्रतिमाह आवास किराया दिया जाएगा। बता दे ऐसे मुख्यालय जो इस श्रेणी में नहीं आते उन्हें ब्लॉक की श्रेणी में रखा गया। जिसमें तहसील नगर पालिका और नगर परिषद भी शामिल है।
वही बढ़ोतरी का लाभ ऐसे छात्रों को मिलेगा। जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दरअसल हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराने के बाद ऐसे छात्रों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आवाज सहायता योजना के तहत राशि वितरित की जाती है। जिसमें संभाग स्तर पर ₹2000 प्रतिमाह, जिला स्तर पर 1250 रुपए प्रति माह और तहसील और ब्लॉक स्तर पर ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
इसके लिए छात्र का अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से होना आवश्यक है। छात्र मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो। इसके अलावा छात्र के पेरेंट्स की निर्धारित वर्षिक सीमा पोस्ट मैट्रिक योजना के अनुरूप ही होनी चाहिए। आवास सहायता के लिए छात्रों को 12वीं पास करने के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त रेगुलर कोर्स में पढ़ाई के लिए निर्धारित अवधि के लिए राशि एक ही बार उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी निजी और यूनिवर्सिटी सहित अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज से अंडरग्रैजुएट पोस्टग्रेजुएट करने वाले छात्रों को आवास सहायता की पात्रता होती है। हालांकि ऐसे छात्रों को किसी भी शासकीय हॉस्टल में प्रवेश ना मिला हो। वही छात्र इस की पात्रता रखेंगे।
इसके अलावा छात्र निजी संस्थान में प्रवेश लोग हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ हो अथवा हॉस्पिटल में सीट खाली ना हो। साथ ही छात्र ने जिस संस्था में प्रवेश किया हो, हॉस्टल के किराए के पते की नगर निकाय, ग्राम पंचायत की सीमा अलग-अलग नहीं होगी। एक ही माता-पिता की सभी संतानों को अलग-अलग हितग्राही माना जाएगा। एक परिवार के सभी बच्चों को यह सहायता राशि उपलब्ध होगी। साथ ही राज्य सरकार ने आदिवासी वर्ग के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आवासीय किराए के लिए सहायता राशि 10 मई 2022 से लागू कर दी है।