जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों (MP policemen) को उनकी पसंद के अनुरूप पदस्थापना के आदेश (posting orders) जारी कर दिए गए हैं। दरअसल हाई कोर्ट (MP high court) में इसके लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिदेशक भोपाल ने आरक्षित हुए याचिकाकर्ता आरक्षकों को पसंद के अनुरूप पदस्थापना दी है। हाई कोर्ट में यह जानकारी हाईकोर्ट में ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त विशेष अधिवक्ता द्वारा दी गई है।
दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस महानिदेशक भोपाल द्वारा आरक्षित वर्ग के 62 याचिकाकर्ता को पसंद के अनुरूप स्थापना की गई है। बता दें कि इससे पहले इनकी योग्यता को दरकिनार कर इन्हें एसएएफ की विभिन्न यूनिट में प्रदर्शित किया गया था। जिससे सभी याचिकाकर्ता असंतुष्ट थे और लगातार अभ्यावेदन दे रहे थे।
वही मामले की सुनवाई ना होने पर आरक्षक उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर दी। यह सभी मामले 2017 में हुई पुलिस भर्ती से संबंधित है। वहीं आरक्षकों ने मुख्य आपत्ति जताते हुए कहा था कि जिनके अंक उनसे कम है, उन्हें बेहतर पदस्थापना सौंपी गई है। आरक्षकों की मांग थी कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को पसंद के अनुरूप पदस्थापना सौंपी जाए। इस पर लंबी बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए राहत देते हुए आदेश पारित किया गया था। अब आरक्षकों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई है।