जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश में MP Government Jobs के तहत 1255 पदों पर की जा रही नियुक्ति में HC ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल उच्च न्यायालय (high court) ने 1255 पदों पर भर्ती विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। साथ ही अब याचिकाकर्ताओं को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने की भी पात्रता है। हाई कोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस (notice) जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि याचिकाकर्ता रसोई की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा 1255 पदों पर निकली सहायक ग्रेड तीन और स्टेनो की भर्ती में 100% कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने की बात कही गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं आवेदक की ओर से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकली थी। आयोजित परीक्षा में आरक्षण लागू किया गया है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 मार्च 2022 को घोषित परिणाम के अनुसार ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता 81 अंक हासिल करने के बाद भी चयन से बाहर हो गए हैं जबकि 77 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के आवेदक का चयन कर लिया गया है।
वहीं हाईकोर्ट में पहुंचे इस मामले के बाद हाईकोर्ट ने 3 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चयनित किया है लेकिन वर्गवार कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि 50% कम्युनल आरक्षण के हिसाब से अनारक्षित वर्ग के 1018 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को और ओबीसी के 14% के हिसाब से 400 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है
वहीँ अनारक्षित का कट ऑफ मार्क्स 79 और ओबीसी का कटऑफ मार्क्स 82 निर्धारित किया गया है। जो कि पूर्णता अवैधानिक है। जिस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने से संबंधित राहत दी है। वहीं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।