MP News: स्कूल शिक्षा विभाग की New Transfer Policy जारी, इस माध्यम से जारी होंगे आदेश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में नई तबादला नीति (new transfer policy) जारी कर दी गई थी। जिसके बाद 1 जुलाई से प्रदेश में तबादले पर से लगी रोक हटा दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh, School Education Department) ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर नई ट्रांसफर नीति को जारी किया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारी सहित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) के अनुसार ही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के नई नीतियों की माने तो शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल (education portal) से ही जारी किए जाएंगे।

जबकि अधिकारी कर्मचारियों की जॉइनिंग-रिलीविंग (joining-relieving) संबंधी कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। वही खुद के खर्च पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जून तक देना अनिवार्य होगा। वही दिव्यांगों ने की स्थिति या गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन के माध्यम से या फिर किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

जिला स्तर को छोड़कर बाकी आवेदन को DEO के परीक्षण कर संवर्ग बार लोक शिक्षण आयुक्त को 19 जुलाई तक भेजना अनिवार्य होगा। जबकि स्वीकृत रिक्त और भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन पोर्टल पर दिखाई देगी। DEO को 3 दिन के अंदर जानकारी को सत्यापित करना होगा। जिसमें अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी DEO की होगी।

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वही किसी स्कूल में किसी रिक्त पद पर जिले व राज्य दोनों स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी किए जाने की स्थिति में राजस्थान से जारी ट्रांसफर आदेश प्रभाव से होंगे जबकि जिला स्तर से यदि कोई ट्रांसफर आदेश जारी किए जाते हैं तो वह स्वत ही समाप्त माना जाएगा।

वही सीएम राइज योजना (CM Rise Schoool) के तहत संचालित स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल (model school) के पद ब्लॉक किए गए हैं। इन विद्यालय में ट्रांसफर के माध्यम से पदस्थापना को मान्यता नहीं दी गई है। यदि किसी जिले में इन स्कूलों के पदों पर ट्रांसफर किया जाता है तो उस आदेश को रद्द माना जाएगा। इसके अलावा जिले के अंदर किए जाने वाले तबादले पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की जानी है। जिसके बाद आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

ज्ञात हो कि इससे पहले प्रदेश में नहीं ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी गई थी लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से नीति तैयार किए जाने के बाद सरकार द्वारा कही गई थी। 31 जुलाई के बाद प्रदेश में ट्रांसफर फिर से रोक लग जाएगी।

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