भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने पंचायतकर्मियों (panchayat workers) को बड़ी राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री को Covid-19 विशेष अनुग्रह योजना (covid-19 special grace scheme) में जिला, जनपद, पंचायत के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (chief executive officer) को दिशा निर्देश जारी किया है।
दरअसल मुख्यमंत्री कोरोना विशेष अनुग्रह योजना में पंचायत कर्मियों को शामिल करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मामले में विभागीय अधिकारी का कहना है कि शासन ने योजना सभी नियमित, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित आउट सोर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए लागू की है।
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इसके अलावा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नियुक्त सेवायुक्तों के संबंध में सेवा शर्तों के अनुसार ही क्रियान्वयन को लेकर निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत कोरोना के उपचार इलाज के बाद यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है और 60 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य शासन की तरफ से उसके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना में जिला, जनपद, पंचायत के अधीक्षक सहित सहायक लेखा अधिकारी, सहायक ग्रेड 3, ग्रेड दो, वाहन चालक, चौकीदार सचिव सहित मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी शामिल है।