MP पंचायत चुनाव : SC के निर्णय के बाद 15 दिन के भीतर घोषित होगी तिथि, निर्वाचन आयुक्त का बड़ा बयान- अधिसूचना तैयार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के बिना ही होंगे। इससे पहले ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को 5 दिन के अंदर पंचायत और नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना (notification) जारी करने के आदेश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को अधूरा करार दिया है। MP के राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।

बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। 15 दिन का समय पर्याप्त है। हमने अधिसूचना जारी कर दी है। समय अवधि के अंदर इसे जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। 15 दिन के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi