भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (MP School) के लिए काम की खबर है। निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन की संशोधित समय-सारिणी घोषित जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी को बढ़ाकर 21 फरवरी 2022 कर दिया गया है।इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) के आदेशानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टरों और डीईओ को निर्देश जारी किए जा चुके है।इसके माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये मान्यता जारी की जायेगी।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों के लिए नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी की है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र (state education center) धनराजू एस ने बताया कि इच्छुक अशासकीय विद्यालय मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन आरटीई एमपी ऐप के माध्यम से 21 फरवरी 2022 तक कर सकेंगे। इसके पूर्व 10 फरवरी 2022 आवेदन अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी जिसे विद्यालयों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है।RTE एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिये जारी की जायेगी।
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राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयकों को निर्देश जारी किये हैं। BRCC प्राइवेट स्कूलों (MP Private School) का 28 फरवरी 2022 तक भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी 10 मार्च 2022 तक मान्यता आवेदन का निराकरण करेंगे। आवेदन निरस्तीकरण की अपील 45 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी।
बता दे कि निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिये RTE एमपी मोबाइल एप (RTE MP Mobile App) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 11 जनवरी से शुरु हो गए है और आगामी 21 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे।सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल (MP Private School) को, RTE के मापदंडों की पूर्ति लिये शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है।
संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं। पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85431पर भी देखा जा सकता है।
आरटीई के तहत मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों के लिए नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी की है। #SchoolEducationMPpic.twitter.com/LvZddngNIV
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते।
"कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ।
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(पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)