भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने छात्रों को बडी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में आरटीआई (Right to Child Education Act)के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब अभिभावक 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते है।पहले य़ह तिथी 1 जुलाई 2021 से पहले यानि 30 जून रखी गई थी।
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शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 9 जुलाई 2021 तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून निर्धारित थी। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने बताया कि छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश की गतिविधियों के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गयी है।
धनराजू ने बताया कि आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। इस संबंध में संशाधित समय सारिणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स (District Collector) एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं।सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को अशासकीय स्कूलों (MP School) में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 16 जुलाई को किया जायेगा।
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इसके साथ ही मूल दस्तावेजों में मुख्यतः जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि है।सत्यापन के लिए बच्चों को सत्यापन केन्द्र ले जाने की आवश्यकता नही है। पालक वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिस जिले में है, उसी जिले में निकट के जनशिक्षा केन्द्र (MP School) में जाकर सत्यापन करा सकते है। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना SMS से भेजी जा रही है।
बता दे कि स्कूल शिक्षा विभाग (MP School education department) ने इस वर्ष से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालकों की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है। इस एप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल (Private School) और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जान कर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड (Download) कर सकते है। पालक अपने निकट के सत्यापन केन्द्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते है। पालक इस एप को गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) से डाउनलोड कर सकते है।
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गौरतलब है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 12 (1) (ग) के अर्न्तगत सत्र 2021-22 के लिए गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। पालक जो अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश के इच्छुक है, वह आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते है। अभी तक लगभग एक लाख बच्चों के पालकों ने ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) दर्ज किये है।