इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर फीस (MP School Fees) को लेकर शिकंजा कसने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देश के अनुसार निजी स्कूल शिक्षण शुल्क की इन्ट्री पोर्टल पर करें अन्यथा मान्यता समाप्त की जावेगी।इसके अलावा डीईओ ने अनुपस्थित स्कूलों के संचालक को मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं कि जाए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
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दरअसल, इंदौर संभाग के धार जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र शर्मा के अध्यक्षता में शासकीय उत्कृष्ट उमावि धार में विकासखण्ड धार और तिरला एंव सरदारपुर के सभी अशासकीय विद्यालयों (Private School) की बैठक आयोजित कर प्राचार्यो और संचालकों को उनके द्वारा ली जा रही शिक्षण शुल्क की इंट्री पोर्टल पर करने के लिए अंतिम तीन दिवस दिये गये है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति (Scholarship) की मेपिंग एंव अपडेशन सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये गये है।