MP School: निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली पर कसा शिकंजा, राज्य शासन ने दिए यह निर्देश

MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्कूल (MP School) को खोलने पर सहमति बन गई है। प्रदेश में जल्द स्कूल को खोला (school re-open) जाएगा। स्कूल खोलने के साथ स्कूल की फीस वसूली को लेकर भी राज्य शासन ने बड़ा निर्देश दिया है। प्रदेश में निजी स्कूल (private school) की मनमानी फीस वसूली पर अब राज्य सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है दरअसल सुप्रीम कोर्ट (supreme court) और हाई कोर्ट (high court) के आदेश अनुसार ही अब निजी स्कूल फीस वसूली कर सकेंगे। राज्य शासन ने निजी स्कूलों को फीस वसूली सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए हैं।

राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के portal पर फीस वसूली सार्वजनिक करने के निर्देश जारी किए हैं। 3 सितंबर तक सभी MP Schoolको फीस मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। वही अपलोड किए गए निजी स्कूल के फीस विवरण में शिकायत होने पर छात्र जिला शिक्षा समिति के समक्ष आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।


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Kashish Trivedi

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