भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से शिक्षकों (Teacher) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) ने माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश (order for the appointment of secondary teachers) जारी कर दिए हैं। चयनित शिक्षक मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर आदेश डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए एमपी एजुकेशन पोर्टल पर आदेश जारी किए गए हैं।
वही इस आदेश को जारी करते हुए जबलपुर संभाग के लोक शिक्षण संयुक्त संचालक ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश में परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी। इसके लिए शिक्षकों को नियम के अनुसार स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्हें राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके लिए जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों को 6 अप्रैल तक निर्धारित जगह पर अपनी पदस्थापना की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही अहम दस्तावेज के वेरिफिकेशन का काम भी पूरा करना होगा।
Teacher List
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85819
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85818
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85817
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85816
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85815
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85814
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85813
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=85812