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Thu, Dec 18, 2025

MP Teacher : नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी, 15 दिन के अंदर उपस्थिति होगी अनिवार्य

Written by:Kashish Trivedi
Published:
MP Teacher : नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी, 15 दिन के अंदर उपस्थिति होगी अनिवार्य

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (Madhya Pradesh Professional Examination Board) द्वारा अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग (SC Teacher Cadre) के लिए माध्यमिक शिक्षक (MP Teacher) पद पर पात्रता परीक्षा (eligibility test) आयोजित की गई थी। अब नियुक्त हुए शिक्षकों के पदस्थापन आदेश (posting order) जारी किए गए हैं। दरअसल पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर 24 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था।

जिसके लिए प्राविधिक सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन किया गया था। वही दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयन सूची जारी की गई थी। जिसके अनुसार माध्यमिक शिक्षकों की अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, विषयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए।

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वही संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति विकास नर्मदा पुरम संभाग द्वारा अंग्रेजी के 110, हिंदी के 26 गणित के 137, सामाजिक विज्ञान के 50, संस्कृत के 43 और विज्ञान के 28 सहित कुल 394 अभ्यर्थियों को बैतूल और होशंगाबाद जिले के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ किया गया है।

वही सभी 394 शिक्षकों को आदेश जारी करने के साथ ही 15 दिन के अंदर पदस्थापना स्थल पर मूल दस्तावेज के साथ उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी। जिला मुख्यालय पद पर अंकित कार्यमुक्त किए जाने पर संस्था में उपस्थिति अनिवार्य की गई है।