MP : अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, फिर बढ़ेगी अवधि, विभाग ने पूरी की तैयारी, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees-officers) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों के तबादला आदेश (Transfer order) के निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। इस दौरान राज्य और जिला स्तरीय संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाने थे। हालांकि अब इस पर असमंजस की स्थिति बन गई है।

5 अक्टूबर तक तबादले की छूट दी गई थी लेकिन तारीख बीतने के बाद भी कई विभागों द्वारा अब तक तबादला आदेश जारी नहीं किए गए है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी तबादला अवधि में वृद्धि को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है जबकि विभागीय अधिकारियों की माने तो गुरुवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जा सकते हैं।

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तबादले पर से हटाए प्रतिबंध की अवधि में एक बार फिर से वृद्धि की संभावना इसलिए भी है क्योंकि कई विभागों के कर्मचारियों को अभी नवीन पदस्थापना नहीं सौंपी गई है। दरअसल 17 सितंबर से वर्ष 2022 के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। इस दौरान विभागों को कड़े निर्देश देते हुए 5 अक्टूबर तक जिला और राज्य स्तरीय संवर के अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाने के निर्देश दिए गए।

हालांकि 46 निकायों में चुनाव सहित अन्य गतिविधियों को देखते हुए कई विभागों द्वारा तबादला आदेश जारी नहीं किए गए। कई मंत्रियों के जिले भ्रमण पर होने की वजह से अनुमोदन नहीं हो सका। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की अनुमति नहीं मिलने के बाद तबादले की फाइल अटकी रह गई। जिसके बाद मंत्रियों द्वारा तबादला अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।

फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादला अवधि को बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वृद्धि पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा। माना जा रहा है कि आज अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अवधि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उनके तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।

नियम के तहत इस बार तबादले के लिए मुख्यमंत्री के समन्वय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को रहेगा। इसके अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही होंगे। वही वैसे अधिकारी कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति होने में 1 वर्षीय उसे कर्म की अवधि बची है उनके तबादले नहीं किए जाएंगे।


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