MP निकाय-पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC को मिलेगा आरक्षण, जानें अपडेट्स

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज बुधवार को शिवराज सरकार की याचिका पर हुई सुनवाई पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।इसके तहत अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि  मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने  50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए है। एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)