MP Urban Body Election : नगरीय निकाय के वार्ड आरक्षण पर नवीन दिशा-निर्देश जारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body election) को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) नगर निकाय चुनाव के लिए सूचना (notice) जारी की जाएगी। वहीं नगर निकाय- पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग प्रमुख सचिव द्वारा मत पत्र के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध कराने की मांग कर दी गई है। वहीं आरक्षण (reservation) को लेकर निर्देश कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। इसी बीच नगर निकाय के आम चुनाव को लेकर वार्ड का आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

आदेश में कहा गया कि 21 मई को जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई थी राज्य निर्वाचन द्वारा आयोजित इस बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। जिसको लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। नवीन आदेश के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान 25% स्थानों के आरक्षण के स्थान पर ओबीसी के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा अनुसार आरक्षण किया जाना है।


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Kashish Trivedi

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