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निकाय चुनाव: वार्डों का आरक्षण कार्यक्रम जारी, कलेक्टरों को मिले ये निर्देश, जानें कब लगेगी आचार संहिता?

mp nikay chunav

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और मप्र सरकार  नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर हरकत में आ गई है।एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव से मत-पत्र के लिए जरूरी कागज़ समय पर उपलब्ध कराने की मांग की है।वही दूसरी तरफ नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के साथ एससी और एसटी आरक्षण 50 फीसदी की सीमा कराए जाने के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 1 जून तक आचार संहिता लगाई जा सकती है।

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नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए वादों के आरक्षण के लिए सभी कलेक्टरों के नाम कुल 41 पेज की PDF FILE भेजी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश के 321 निकायों में चुनाव तत्काल घोषित करने की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी है। नगर पालिका पन्ना, गढ़ाकोटा, मलाजखंड तथा खुरई की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है इसलिए इनका नए सिरे से परिसीमन किया जाना है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)