भोपाल, डेस्क रिपोर्ट राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा MPPSC State Service Exam Prelims& Mains 2019-20 की परीक्षा परिणाम (Exam result) जारी करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है।
आ रही जानकारी के मुताबिक Meritorious छात्रों को अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में नहीं चुनने के प्रावधान को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। विवादित नियम को वापस लेने के साथ ही अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (Madhya pradesh public service commission) में 2019 और 2020 के रुके हुए परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकेंगे। दरअसल इस मामले में 65 छात्रों ने हाईकोर्ट (High court) में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
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राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट (High court) ने जानकारी दी गई है। इसी बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए बताया था कि राज्य सरकार ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। 3 हफ्ते के भीतर MPPSC राज्यसेवा परीक्षा 19-20 के रिजल्ट घोषित किए जा सकेंगे। जल्द ही राज्य सरकार इस मामले में बड़ा फैसला लेगी। जिसके बाद अब शिवराज सरकार (Shivraj government) ने विवादित नियम को वापस ले लिया है।
मध्यप्रदेश में राज्य संगठन स्पाक्स सहित 47 याचिका में MPPSC की परीक्षा नियम में संशोधन के अलावा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2019 और प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती मिली थी। जिसकी सुनवाई High court में की जा रही थी। याचिकाकर्ता द्वारा परीक्षा नियम में संशोधन की मांग की गई थी।
छात्रों ने कहा था कि संशोधन के अलावा इस नियम में यह प्रावधान किया जाए की मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। ये मांग इसलिए की जा रही थी कि पीएससी में यदि यह नियम लागू होते हैं तो PSC में आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रतिशत संख्या 113 पहुंच जाएगी। वहीं आरक्षण नियम संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।