पेंशनर्स को लाभ, नियम में हुए बदलाव, जाने क्या आप रखते हैं पात्रता, बड़ी अपडेट

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अटल पेंशन योजना (APY) भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1,000 से 5,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा अब अटल पेंशन योजना (Atal pension yojana) के नियम में बदलाव किया गया है।

दरअसल अब तक संबंधित APY सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा दिए गए भौतिक, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल तरीकों से अटल पेंशन योजना (APY) में सब्सक्राइबर्स का नामांकन किया गया था। हालांकि, 27 अक्टूबर, 2021 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने E-AADHAR KYC का उपयोग करके एपीवाई के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा की घोषणा की। CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) अब एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आधार ईकेवाईसी के आधार पर ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रदान करेगी ताकि पहुंच का विस्तार किया जा सके और नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।

इंडिया पोस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। हालांकि, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी हैं जो एपीवाई के तहत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

सभी एपीवाई खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ा जाना है, जिसके लिए सीआरए मौजूदा एपीवाई ग्राहकों के आधार को उचित सहमति तंत्र के माध्यम से जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, एपीवाई-एसपी अपने संबद्ध ग्राहकों से उचित सहमति के साथ आधार विवरण भी एकत्र कर सकते हैं। जिसे बाद में सीआरए के साथ सीडिंग के लिए साझा किया जाएगा।

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नियामक ने दावा किया कि CRA को सिस्टम स्तर के एकीकरण के लिए सभी एपीवाई-एसपी के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है ताकि आधार सीडिंग के लिए ई केवाईसी आधारित एपीवाई ऑन-बोर्डिंग और सहमति ढांचा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके। 1 जून 2015 से, भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की स्थापना की।

इसके अलावा पीएफआरडीए एनपीएस के अपने प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत योजना का संचालन करता है, और एनपीएस/ईपीएफ या किसी अन्य पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजना के सभी मौजूदा ग्राहक भी एपीवाई के तहत भारत सरकार द्वारा 5000 रुपये की गारंटीकृत पेंशन राशि का लाभ उठाने के लिए अटल पेंशन योजना की सदस्यता ले सकते हैं, यदि वह न्यूनतम 18 जबकि अधिकतम 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

APY की सदस्यता कौन ले सकता है?

(i) अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) उसके पास एक बचत बैंक खाता / डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए।

APY खाते पर आवधिक अपडेट प्राप्त करने की सुविधा के लिए संभावित आवेदक पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर प्रदान कर सकता है। हालांकि, नामांकन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी कौन हैं जो एपीवाई के तहत सरकारी सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं?

लाभार्थी, जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, APY के तहत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकारी सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।

(ii) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948।

(iii) असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955।

(iv) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966।

(v) जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961।

(vi) कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना।


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