PM Kisan: इन किसानों को झटका, नहीं मिलेगा केंद्र की योजना का लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 9 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 9वीं किस्त (9th installment) जारी की और 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों (farmers) को लगभग 19,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। योजना (PM Kisan scheme) के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

जिसका भुगतान 2,000 रुपये की तीन समान चार-मासिक किश्तों में किया जाता है। 9वीं किस्त जारी होने के बाद, अब तक, केंद्र ने पीएम-किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत किसान परिवारों को लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।

2.28 करोड़ PM-KISAN लाभार्थियों से जुड़ी किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) का उपयोग करके किसान अब तक 2.32 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर पाए हैं। हालांकि कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

यहां उन लोगों की सूची दी गई है जो PM Kisan सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त के लिए पात्र नहीं हैं:-

1. सभी संस्थागत भूमिधारक

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2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं: 

  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • सभी सुपर एन्युलेटेड, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।
  • मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर।
  • पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
  • केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संबद्ध कार्यालय, सरकार के तहत स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ को छोड़कर), कक्षा एलवी, समूह D कर्मचारी
  • डॉक्टर, इंजीनियर के वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं।

सरकार ने योजना के लिए परिवार की परिभाषा को वर्गीकृत किया है, यानी पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा। जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।


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