लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, पेंशन एरियर्स सहित पेंशन का होगा भुगतान, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, बैंक को निर्देश

Kashish Trivedi
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नई दल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के पेंशनर (pensioners) को राहत देते हुए मंत्रालय (ministry) ने बैंक को नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पेंशन-ग्रेच्युटी (pension-gratuity) और पेंशन एरियर्स (pension arrears) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। बैंक द्वारा पेंशनर के पेंशन एरियर्स पर पीडीए (PDA) दाखिल करना अनिवार्य होता है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि कई बैंक बकाया पेंशन पाने के लिए पीडीए के साथ नामांकन दाखिल करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच पेंशन मंत्रालय ने बैंक को निर्देश देते हुए कहा है कि बैंक रिसीप्ट के तहत नामांकन स्वीकार करें और अपने सिस्टम में उनका उचित रिकॉर्ड भी दर्ज करें।

जारी आदेश में कहा गया है कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, मोहाली ने उल्लेख किया कि पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 के अनुसार, प्रत्येक पेंशनभोगी को किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद (वेतन आयोगों आदि के कारण) पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने और उनके पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) को इस तरह के नामांकन प्रदान करने के लिए नामित करना होता है।

हालांकि, कई मामलों में जब पेंशनभोगी पीडीए के साथ अपना नामांकन दाखिल करते हैं, तो इन नामांकनों को स्वीकार करने के लिए बैंक कर्मचारियों की ओर से अनिच्छा होती है, क्योंकि कर्मचारी नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं होते हैं। इसके अलावा, पेंशनभोगी बैंक में नामांकन के सुरक्षित भंडारण और जरूरत पड़ने पर इन नामांकनों की पुनर्प्राप्ति के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं।

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पेंशन के संयुक्त सचिव ने बताया कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों, मंत्रालयों/विभागों आदि को पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 के प्रावधानों को पत्र सं. 1/2(40)/2022-पी एंड पीडब्लू (ई) 31.03.2022 को पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रिसीप्ट के तहत नामांकन स्वीकार करें और अपने सिस्टम में उनका उचित रिकॉर्ड रखें।

उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि सभी पेंशनभोगियों के संबंध में नामांकन की उपलब्धता की समीक्षा करें और पेंशनभोगी को नामांकन जमा करने के लिए कहें, यदि यह उनके पास उपलब्ध नहीं है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे पेंशन सेवा पोर्टलों/इसी प्रकार के पोर्टलों और मासिक पेंशन पर्चियों में भी नामांकन की उपलब्धता की स्थिति का उल्लेख करें।

यह उल्लेख किया गया था कि पेंशन संवितरण बैंकों के साथ डीओपीपीडब्ल्यू की अगली बैठक में उपरोक्त निर्देशों पर फिर से प्रकाश डाला जाएगा। MoS (PP) ने निर्देश दिया कि निर्देश पेंशनभोगियों के संघों के साथ भी साझा किए जा सकते हैं।


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