जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees) को बड़ी राहत दी है। कई दिनों तक याचिका की सुनवाई होने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है। वही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 300 दिनों के अर्जित अवकाश (Earned leave) के भुगतान के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मंडला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णु प्रसाद झारिया, नवल सिंह परस्ते, गणेश सिंह वाल्के, गोकुल प्रसाद पड़वार और गुलाब सिंह मरावी की ओर से वकील अनिरुद्ध पांडे ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान दलील पेश करते हुए वकील अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2018 से पहले सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों को 240 दिन जबकि 1 जुलाई 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 300 दिनों के अर्जित अवकाश की पात्रता होती है।
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सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा लंबे समय से राज्य शासन से आवेदन कर अर्जित अवकाश के भुगतान की मांग की जा रही थी। हालांकि राज्य शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक सेवानिवृत शिक्षक अवकाश की पात्रता रखते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई बार आवेदन करने के बाद भी राज्य शासन की तरफ से समुचित कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की गई थी। वहीं दलील सुनते ही हाई कोर्ट ने नियमों के प्रकाश के मामले में निराकरण करते हुए अर्जित अवकाश के भुगतान के निर्देश दिए हैं।