SAHARA: 2 लाख करोड़ रुपए के गबन और धोखाधड़ी का आरोप, सुब्रत रॉय समेत 44 लोगों पर FIR दर्ज

Kashish Trivedi
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उन्नाव, डेस्क रिपोर्ट। सहारा प्रमुख (SAHARA Chief) सुब्रत रॉय (Subrata Roy) की मुश्किलें बढ़ गई है। सुब्रत राय पर करोड़ों उपभोक्ताओं पर 2 लाख करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में सुब्रत रॉय सहारा सहित 44 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) का आरोप लगाया गया है। ये FIR शहर कोतवाली में कराई गई है।

दरअसल सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित अन्य 44 लोगों पर सदर कोतवाली में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के एक अधिवक्ता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन (ajay tandon) ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहित उनकी कंपनी पर 5 करोड़ जनता से 2 लाख करोड़ रुपए गबन और धोखाधड़ी की है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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हालांकि पुलिस द्वारा जांच भी शुरू करते ही सहारा कंपनी में काम करने वाले एजेंटों में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय टंडन ने सदर कोतवाली में सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 44 लोगों के खिलाफ अवैध लोन प्राप्ति एवं देना, अवैध निवेश, अवैध शेयर कैपिटल सहित अन्य मामलों का जिक्र करते हुए FIR दर्ज किए हैं। अजय टंडन की तरफ से 49 पन्नों पर प्रार्थना पत्र जांच करते हुए सहारा प्रमुख सहित उनकी कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन ने इस मामले में सुब्रत राय सहारा फाउंडेशन सहारा इंडिया, सीमांतों रॉय, सुशांतो राय, चांदनी राय, रिचा राय, डीके श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी, सुबोध कुमार गोयल, शैली शर्मा, अजय अरोड़ा, मान सिंह, अरविंद उपाध्याय, शिल्पी घोष, वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे, अशोक चौधरी दीक्षित, असद अहमद मुखर्जी, ओ पी श्रीवास्तव सहित कुल 44 लोगों के खिलाफ आईपीसी धारा 420, 467 468, 471, 120 B, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनके परिवार के 17 सदस्यों और समूह के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

रविवार को काकादेव पुलिस स्टेशन में सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय, बेटों सुशांतो राय और शिमंतो राय, बहु चांदनी रॉय और ऋचा, भाई जेबी रॉय और समूह के वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार वार्ष्णेय, करुणेश अवस्थी, अनिल कुमार पांडे, राणा जिया, डी के श्रीवास्तव, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, ओमप्रकाश श्रीवास्तव और अब्दुल दबीर और ऑडिटर पवन कपूर और आरएन खन्ना शामिल हैं। कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने सुब्रत रॉय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की।


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