भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल आय और संपत्ति के सर्टिफिकेट (certificate) को लेकर सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें इस वर्ग के लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
बता दें कि भोपाल में आय-संपत्ति के सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तें किए गए हैं। जिसके मुताबिक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट से अधिक आवासीय मकान या फ्लैट (flat) नहीं होना चाहिए। वही नगर पालिका क्षेत्र के 1500 जबकि नगर परिषद क्षेत्र के 1800 वर्ग फीट से अधिक आवासीय मकान नहीं होने वाले लोग भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं।
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वही सर्टिफिकेट 15 दिन में बनेंगे। विभागीय स्तर पर यह दस्तावेज निशुल्क बनाए जाएंगे लेकिन लोक सेवा केंद्रों से बनवाने के लिए इन्हें निर्धारित शुल्क दे होगा। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए जो दस्तावेज जरूरी किया गया। उसमें समग्र कार्ड आईडी, संपत्ति का सर्टिफिकेट सहित स्वघोषणा पत्र और फॉर्म 16 आइटीआर आवश्यक है।
बता दें कि शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए साथ ही शासक के नौकरी में 10% का आरक्षण लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आया और संपत्ति के सर्टिफिकेट देने आवश्यक होते हैं इसके लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है वहीं सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी अब युवा विभागीय स्तर पर इस सर्टिफिकेट को निशुल्क बनवा सकेंगे।