MP पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयुक्त का बड़ा बयान – 12 जून तक कराए जाएंगे चुनाव

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के बिना प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP panchayat Election) नगरीय निकाय चुनाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश जारी करने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।

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दरअसल राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह (BP Singh) ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही तैयार है। उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। आयुक्त बीपी सिंह ने कहा है कि 12 जून तक प्रदेश में एक चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। जबकि दूसरे चुनाव 30 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि आज की तारीख में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कराना बेहद आसान है। दरअसल आरक्षण परिसीमन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि पंचायत चुनाव के लिए अभी आरक्षण होना बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आयुक्त ने कहा कि हर हाल में जून में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे।

बता दें कि प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत तेज हो गई अब मुख्यमंत्री इसके लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की बात कही है वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में 27% ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाएगा।

इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि 27% क्या योग्यता रखने वाले ओबीसी कार्यकर्ताओं को हम 27 से ज्यादा प्रतिशत सीट पर टिकट देंगे। इससे पहले सीएम शिवराज द्वारा 14 मई को अपनी विदेश यात्रा को निरस्त कर दिया गया ऐसा थी। आज इस यात्रा को लेकर आने वाली सभी बैठकों को भी कैंसिल कर दिया गया।

सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश से निकालकर पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही कराने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि उनकी सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी।


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