गांधीनगर महानगरपालिका के फायर एंड इमरजेंसी विभाग ने शहर के नागरिकों, व्यापारियों और संस्थानों को आग से सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए फिर से चेतावनी दी है। सभी प्रकार की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना, उसे सक्रिय रखना और समय पर नवीनीकरण कराना अब अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गांधीनगर में फायर सर्टिफिकेट अनिवार्य
गुजरात में फायर सेफ्टी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए “गुजरात फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल” (https://gujfiresafetyco.in) शुरू किया गया है। यह पोर्टल 15 दिसंबर 2023 से चालू है और इससे संबंधित राजपत्र 13 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। गुजरात सरकार की अधिसूचना (8 जुलाई 2021) के तहत, शेड्यूल-03 में दर्शाई गई सभी श्रेणियों की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
इन नियमों के दायरे में रिहायशी इमारतें (जैसे होटल, अपार्टमेंट्स), शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे/मेट्रो स्टेशन, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, गोदाम और खतरनाक रसायन वाली इकाइयां आती हैं। इन सभी स्थानों पर फायर सेफ्टी से जुड़ी प्रक्रियाओं जैसे फायर सेफ्टी प्लान अप्रूवल (FSPA), सर्टिफिकेट अप्रूवल (FSCA), नवीनीकरण (FSCR), और टेंपरेरी स्ट्रक्चर के लिए प्रमाणपत्र (FSCAT) को http://gujfiresafetyco.in वेबसाइट पर ही ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, इमारतों में नियमित फायर ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल करवाना भी जरूरी कर दिया गया है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
फायर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण सरकार की ओर से प्रशिक्षित योग्य फायर सेफ्टी ऑफिसर (FSO) के माध्यम से ही ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकेगा। सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी पूरी तरह से इमारत के मालिक, संचालक या किराएदार की होगी। किसी भी तरह की चूक की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शहर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है ताकि आग जैसी दुर्घटनाओं से जान-माल की हानि रोकी जा सके।





