भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। उमरिया में एक अधिकारी और शिक्षक, गुना में आरईएस विभाग के भृत्य, दतिया में पंचायत सचिव को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही दतिया में 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आगर-मालवा में एक उपयंत्री को नोटिस जारी किया गया है।इसके अलावा सीधी में 2 राजस्व निरीक्षकों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) संजीव श्रीवास्तव ने पर्यक्षेक परियोजना मानपुर परिक्षेत्र ताला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अविधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास उमरिया नियत किया गया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान केंद्रों की सतत निगरानी नही होना और मुख्यालय में निवास न करते हुए संपर्क एप में भ्रामक उपस्थिति दर्ज कराने, स्व सहायता समूह को अनावश्यक आर्थिक लाभ से शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के चलते की गई है।
वही उमरिया में जिला शिक्षा अधिकारी (Umaria DEO) मंगलेश्वर प्रसाद नापित प्राथमिक शिक्षक शासकीय उमावि चांदपुर संकुल केंद्र शासकीय उमावि कौडिया विकासखण्ड करकेली के विरूद्ध उपरोक्त कारणों से लघुशास्ति का आरोप अधिरोपिेत करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्राचार्य शासकीय उमावि चंदिया नियत किया गया है।सरपंच एवं समस्त ग्रामवासियो की शिकायत के आधार पर स्पष्ट होता है कि मंगलेश्वर प्रसाद नियमित रूप से सही समय पर उपस्थित नही होते है तथा शैक्षणिक कार्य में रूचि नही लेते हुए पदीय दायित्वों के पालन में लापरवाही बरती जा रही है।
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गुना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Guna CEO) जिला पंचायत निलेश परीख द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गुना के प्रस्ताव के आधार पर भृत्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गुना नाथूराम चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नाथूराम चौहान द्वारा उपद्रव करने, कर्मचारियों एवं शासकीय ठेकेदारों से झगड़ा करने एवं उत्पात मचाने जैसे अशोभनीय आचरण करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नही करने के कारण की गई है। निलंबन काल में चौहान का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग चांचौडा रहेगा। चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
पंचायत सचिव पर भी गिरी गाज
दतिया जिले की जनपद पंचायत भाण्ड़ेर की ग्राम पंचायत माधवपुर के पंचायत सचिव सिद्धेश्वर दांगी को जनपद पंचायत सेवढ़ा की ग्राम पंचायत खमरौली के तत्कालिन पंचायत सचिव के रूप में विकास कार्यो के लिए राशि आहरण के दौरान वित्तीय अनियमित्ता किए जाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय भाण्ड़ेर रहेगा। जांच के दौरान वह दोषी पाए गए थे।
तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी
दतिया में सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुजेड़ प्रियंका दांगी, आंगनबाडी कार्यकर्ता उनाव-3 मनोरमा गुप्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनाव-7 अनीता सोनी को को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्य में लापरवाही वरतने और सेक्टर पर्यवेक्षक तथा अधिकारी द्वारा बार-बार समझाईश के बाद निरंतर लापरवाही के कारण म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास (Women and Child Development MP Government) के निहित निर्देशानुसार क्यों न आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से पृथक किया जाये। उक्त संबंध में सात दिवस में अपना उत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
आगर-मालवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डीएस रणदा ने पदीय दायित्वों में अनुशासनहीनता बरतने पर जनपद पंचायत सुसनेर के संविदा उपयंत्री मनरेगा राजकुमार यादव की संविदा समाप्ति की कार्यवाही के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब तलब किया है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा उपयंत्री राजकुमार यादव को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल पत्र में जारी संविदा के लिए निर्देश एवं सेवा शर्तो के अधीन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
2 राजस्व निरीक्षकों पर जुर्माना
सीधी कलेक्टर (Sidhi Collector) मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा मे निराकरण नहीं करने पर राजस्व निरीक्षक उदयभान सिंह तहसील सिहावल तथा राजस्व निरीक्षक समरजीत सिंह खड्डी वृत्त हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन पर 1-1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही राशि प्रतिकर के रूप में पीडि़त व्यक्तियों को प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संचालक लोक सेवा केंद्र चुरहट द्वारा केंद्र का संचालन मानक स्तर पर नहीं किए जाने तथा आवेदकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का दोषी पाए जाने पर 3 आवेदनों पर 250 रुपए प्रत्येक के मान से 750 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही भविष्य के लिए सचेत किया गया है कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।