भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में अधिकारी-कर्मचारियों को लापरवाही बड़ी महंगी पड़ रही है। आए दिन अधिकारियों–कर्मचारियों बड़वानी जिले में वैक्सीनेशन में लापरवाही पर 1 कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित और 2 को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। वही टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड (Suspended) और 1 तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा रीवा में गुरू कृपा नर्सिंग होम क्लीनिक के डॉ. प्रमोद जैन को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गयी है।
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जिले में चल रहे वैक्सीनेशन (vaccination) महा अभियान के दौरान लापरवाही प्रदर्शित करने पर बड़वानी कलेक्टर ने दो कर्मियों को शोकॉज नोटिस एवं एक कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ अनीता सिंगारे ने बताया कि वेरवाड़ा की CHO सुश्री पार्वती खरते एवं पोसपुर की सीएचओ सुश्री राधा चौहान को कलेक्टर ने शोकॉज नोटिस जारी कर तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने के आदेश दिए है। अन्यथा की स्थिति में उन्हें पद से पृथक करने की कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। वही उप स्वास्थ्य केंद्र चारपाटिया की एएनएम सुश्री सुनीता लोहारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) में भ्रष्टाचार के मामले में सीएमओ व यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जांच के निर्देश दिये हैं।चौहान ने टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जेरोन में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने पर सीएमओ (CMO) उमाशंकर तथा इंजीनियर अभिषेक राजपूत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे प्रकरण की जाँच आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो से कराने को कहा।वही निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में जनदर्शन के दौरान तहसीलदार के खिलाफ शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को मंच से ही निलंबित करने की घोषणा की।
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इसके अलावा रीवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा ने गुरू कृपा नर्सिंग होम के डॉ. प्रमोद जैन को नर्सिंग होम और क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस जारी किया है।यह कार्रवाई टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान ओपीडी में मरीजों की बहुत भीड़ ,कोविड प्रोटोकाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर डॉक्टर प्रमोद जैन से स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन डॉ. जैन द्वारा भेजा गया उत्तर संतोषजनक न होने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उपचर्यागृह तथा रूजोपचार के एक्ट 1973 के तहत नर्सिग होम का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की चेतावनी दी है।