MP News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयुष विभाग ने काउंसलिंग पर लगाई रोक

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आयुष विभाग (MP AYUSH Department)  ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में एमडी/एमएस आयुर्वेद/एमडी होम्योपैथी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है।काउंसलिंग के आगामी चरण एवं नवीन तिथियों के संबंध में एमपी ऑनलाइन पोर्टल (MP Online Portal) और विभागीय वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी।

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विभाग ने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण/सीटचार्ट तैयार कर काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है।

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अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका में पारित अंतरिम निर्णय 22 फरवरी, 2022 के संदर्भ में वर्तमान में प्रचलित एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद/एम.डी. होम्योपैथी काउंसलिंग को इसी स्तर पर रोका गया है।काउंसलिंग के आगामी चरण एवं नवीन तिथियों के संबंध में एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल, विभागीय वेबसाइट तथा विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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