Bhopal News: RSS विवादित जमीन पर HC का फैसला, सभी गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। बीते दिनों पुरानी भोपाल (bhopal) की बैरसिया रोड (Berasia Road) स्थित भूमि पर RSS द्वारा बाउंड्री वॉल दिए जाने को लेकर कर्फ्यू (curfew) लगाया गया था। एक बार फिर से वो जमीन विवादों के घेरे में आ गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (highcourt) में बैरसिया रोड पर कबाड़ खाने समेत 6 एकड़ जमीन को लेकर आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीबन 300 से ज्यादा परिवारों पर संकट की स्थिति बन गई है।

बता दे कि आरएसएस बाउंड्री वॉल के सामने करीब 37000 वर्ग फीट की कब्जे को लेकर विवाद गहराया हुआ है। जाति विशेष समुदाय के लोग द्वारा इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है। वही संघ कार्यालय केशव निगम भवन जमीन आरएसएस की जद में आ गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो जैसा है, फिलहाल वैसा ही रहेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में वकील जगदीश छावनी ने बताया कि अगले आदेश तक ना कोई जमीन या मकान बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। इसके अलावा इस भूमि पर ना कोई नया निर्माण किया जाएगा, ना ही कुछ तोडा जाएगा। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद करीबन 6 एकड़ में रह रहे लोगों और राजदीप कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, शांति नगर, कबाड़ खाने और काजी कैंप में रहने वाले लोगों पर इसका असर होगा।

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जिसके बाद इस इलाके में रह रहे लोगों ने एक आवेदन लगाकर यहां रहने वाले लोगों के लिए पक्षकार बनाने की मांग की है। कोर्ट द्वारा निवासियों की याचिका खारिज कर दी गई है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक यहां पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

गौरतलब हो कि संघ कार्यालय के सामने 37000 वर्ग फीट जमीन विवादित है। सिंधी कॉलोनी से लेकर 6 एकड़ में फैले जमीन का मामला वफ्फ ट्रिब्यूनल के पास है। इसके बावजूद हाई कोर्ट द्वारा 37 हजार बार फीट की जमीन राजदेव सोसाइटी के नाम की गई थी। जिस पर आपत्ति जताते हुए विधायक आरिफ अकील का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया था कि गैरकानूनी तरीके से हजारों वर्गफिट का कबजा राजदेव ट्रस्ट को सौंपा गया है।जिस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से कोर्ट ने इस जमीन पर किसी भी गतिविधि पर अगले आदेश तक विराम लगा दी है।

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