Bhopal News : बड़ा तालाब में नियम विरुद्ध निर्माण पर NGT का बड़ा फैसला, नगर निगम पर लगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 महीने में टूटेंगे अवैध निर्माण

Kashish Trivedi
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Bhopal News, NGT on Bhopal Bada Talab, NGT on Bhopal Lake : एनजीटी द्वारा नगर निगम पर एक करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। दरअसल मामला भोपाल का है। राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब के सेंसिटिव जोन में नियम के विरुद्ध निर्माण करना नगर निगम को भारी पड़ गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक याचिका की सुनवाई की। इस दौरान भोपाल नगर निगम पर पेनल्टी लगा दी गई है। इतना ही नहीं अवैध निर्माण को तोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं।  इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है।

अवैध निर्माण, वेटलैंड रूल 2017 MP पर्यावरण विभाग के आदेश का उल्लंघन

भोपाल का बड़ा तालाब वेटलैंड रूल के अंतर्गत आता है। वही इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। वेटलैंड रूल 2017 और पर्यावरण विभाग के 16 मार्च 2022 के आदेश के तहत बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। वही नियमों को ताक पर रखते हुए बोट में बैठने वाले पर्यटकों के लिए एक वेटिंग स्पेस यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण शुरू किया गया था। 16 खम्भे भी तालाब के अंदर लगा दिए गए हैं, जो वेटलैंड रूल 2017 के साथ-साथ मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के 16 मार्च के आदेश का भी सीधा उल्लंघन माना गया है।

नगर निगम पर एक करोड़ की पेनल्टी 

इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट राशिद नूर खान द्वारा एनजीटी में याचिका लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने इसे नियम के विरुद्ध मानते हुए नगर निगम पर एक करोड़ की पेनल्टी लगाई है। साथ ही 1 महीने के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश भी दे दिए हैं। इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई की गई थी जिसमें एनजीटी ने भोपाल नगर निगम को आदेश दिया था कि बड़े तालाब के अंदर हुए निर्माण को तोड़ दिया जाए। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए 16 खंभों को नगर निगम द्वारा तोड़ जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद अब एनजीटी ने सख्त कदम उठाते हुए नगर निगम पर एक करोड़ की पेनल्टी लगाई है।

निगम, PCB को देगा 1 करोड़ रुपए

भोपाल नगर निगम द्वारा पर्यावरण को पहुंचाई गई हानि के लिए पेनल्टी के रूप में उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। पेनल्टी का भुगतान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करना होगा। 11 जुलाई को एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस राशि को कम बताया है और वह नगर निगम से अधिक राशि भी वसूल सकता है।

पर्यावरण को हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए होगा इस राशि का उपयोग

पेनल्टी की राशि से पर्यावरण को हुई हानि की रिकवरी की जाएगी। वहीं पर्यावरण क्षति को रिकवर करने के साथ ही पानी की गुणवत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं।गे साथ ही पारिस्थितिकी की बहाली और पर्यावरण को पहले हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा।


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