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MP: लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 4 पंचायत सचिव निलंबित, 27 को नोटिस, 5 का वेतन काटा

Written by:Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में एक बार फिर सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है।होशंगाबाद में अमृत सरोवर के कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम ने ग्राम पंचायत मगरिया और बनखेड़ी के वाचापानी के पंचायत सचिव समेत 3 को निलंबित कर दिया गया है।वही एक जनपद सीईओ, तीन सहायक यंत्री, सात उपयंत्री, सात सचिव व आठ जेएसआर को कारण बताओ जारी किए गए हैं।

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इस दौरान सीईओ द्वारा चांदोन,परसवाड़ा, नांदना के सचिव, जनपद पंचायत सोहागपुर के सहायक यंत्री समस्त उपयंत्रियों के साथ ही रामचंद्र पटैल सचिव ग्राम पंचायत नयागांव, मनीष मेहरा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नयागांव, डालचंद पटैल सचिव ग्राम पंचायत टेकापार, ममता मांझी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत टेकापार, मनसुख धानक सचिव ग्राम पंचायत बिछुआ, मुकेश कुमार ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिछुआ, राकेश नायक प्रभारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मगरिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है।

शाजापुर के जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने सुसनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परसुलियाकलां में सामुदायिक पौधारोपण में भ्रष्टाचार व अपने दायित्वों के प्रति लापरहवाही बरते जाने पर पंचायत सचिव बद्रीलाल कारपेंटर को निलंबित कर दिया है।आरोप है कि बीते वर्षो मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत परसुलियाकंला में सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1 लाख 81000 रूपये की लागत से शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधे लगाए जाना थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कागजों पर काम दिखाकर राशि निकाल ली गई।

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इस संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दिए।इसकी जनपद के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री केसी भारती को मामले की जांच सौंपी गई। जांच में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है।इधऱ, मप्र पंचायत सचिव संगठन के बैनरतले सभी पंचायत सचिवों ने सुसनेर जनपद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी और विधायक राणा विक्रमसिंह को ज्ञापन सौंपकर के एक तरफा कारवाई किए जाने का आरोप लगाया है।

इसके अलावा मुरैना में सरकारी स्कूल में महिला शिक्षकों के साथ अभद्रता के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सहायक शिक्षक रामअवतार पचौरी को जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है।नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आप को सस्पेंड करके क्यों ना आप के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। सहायक शिक्षक रामअवतार पचौरी से सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

5-5 दिन का वेतन काटने के निर्देश

श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान प्रगति कम पाए जाने पर जनपद पंचायतों में पदस्थ 5 आवास खंड समन्वयको जनपद पंचायत श्योपुर में पदस्थ आवास खंड समन्वयक रामेश्वरी मालविया, दीपक पाराशर, कराहल में पदस्थ जगदीश कुशवाह, विजयपुर में पदस्थ विनोद धाकड़, पवन ठाकुर के 5-5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। वही प्रगति नहीं बढ़ने पर संविदा सेवा समाप्त करने के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई होगी।

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