भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का हर विभाग तेजी से डिजिटलाईजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है।इसी कड़ी में अब ऊर्जा विभाग (MP Energy Department) ने भी पेपरलेस गवर्नेन्स की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है और विद्युत ठेकेदारों के लाइसेंस ऑनलाइन (Online License 2021) जारी किये जाने की व्यवस्था की है।
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ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) ने जानकारी दी है कि ऊर्जा विभाग द्वारा पेपरलेस गवर्नेन्स की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए विद्युत ठेकेदारों के लाइसेंस जारी किये जाने की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से की गई है। अब इच्छुक आवेदक MP ई-सर्विस पोर्टल (http://services.mp.gov.in/) के माध्यम ठेकेदार के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।प्रकरणों का निराकरण उक्त पोर्टल के माध्यम ही से विभाग द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन उपरांत विद्युत ठेकेदार को डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जाता है।
पोर्टल का यूआरएल https://services.mp.gov.in/
जानें क्या है इसकी विशेषताएँ-
- लाइसेंस जारी किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पेपरलेस व्यवस्था।
- निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन माध्यम से वांछित लाइसेंस प्राप्त करना।
- कार्य की प्रगति की स्थिति से आवेदक को मोबाइल पर एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचित करना।
- ई-साइन के माध्यम से सभी जानकारी जारी किये जाने की सुविधा।
- समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण न होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी किये जाने की सुविधा।
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इसके अलावा दुर्गोत्सव त्यौहार तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। अस्थाई कनेक्शन नहीं लेने के कारण अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही।
- अस्थाई कनेक्शन लेने के लिये कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा UPAY App के माध्यम से सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करें।
- लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।
- आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।
- रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।
- विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी।
- झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।