भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) के लिए बड़े काम की खबर है। राज्य शासन (MP Government) के वित्त विभाग (finance department) के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालय में आगामी छ माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के साथ साथ समस्त अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी IFMIS में ऑनलाइन अपडेट कराने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए अलग अलग जिलों के कलेक्टरों द्वारा निर्देश जारी किए गए है।
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सीहोर कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर (Sehore Collector Chandra Mohan Thakur) ने भी सभी शासकीय कार्यालय में आगामी छ माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के साथ साथ समस्त अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी IFMIS में ऑनलाइन अपडेट कराने के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए है।कलेक्टर ठाकुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सेवा पुस्तिका में अंकित नाम, सरनेम, हिन्दी एवं अंग्रेजी में, जन्मतिथि, पदनाम प्रथम नियुक्ति तिथि, परिवार के सदस्यों की जानकारी पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, परिवार पेंशन के लिए नामांकित पति पत्नी, बैंक खाते IFSC कोड सहित समस्त जानकारी अपडेट कराने के निर्देश दिए है।
इसके साथ ही पुत्र-पुत्री, दिव्यांग हो तो उसकी जानकारी संबंधित शासकीय सेवक के सेवा अभिलेख के आधार पर सही अंकित की जाए। त्रृटि होने पर जिला कोषालय अधिकारी को सभी आवश्यक दस्तावेज सहित पत्र प्रस्तुत कर सुधार के लिए अवगत कराने के लिए कहा गया है।कलेक्टर ने कर्मचारियों के परिवार पेंशन, ग्रेच्यूटी, GIS, GPF, DPF एवं लाईफ टाईम एरियर, कर्मचारी का फोटो, हस्ताक्षर एवं पहचान चिन्ह यथास्थान पर अकिंत कर अपलोड कर सबमिट करने के निर्देश दिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण सबमिट करने के पूर्व लंबित किसी प्रकार का वेतन निर्धारण का अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए है ।
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वही साथ ही अगर वसूली की टीप हो तो उसका परीक्षण उपरांत वसूली प्रक्रिया नियत समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तत्पशचात ही पेंशन प्रकरण सबमिट करें। पेंशन प्रकरण सबमिट करने के पूर्व संबंधित शासकीय सेवक की प्रोफाईल में उसका वर्तमान पता, मोबाईल नम्बर अपडेट अवश्य करें। सेवानिवृत्त सेवक की सेवा पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ पर अकिंत जन्ततिथि सत्यापित की गई हो और समस्त वेतनवृद्धि नियमानुसार अंकित की जाकर सत्यापित की गई हो।समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवार्निवृत के पूर्व विभाग अथवा शासन स्तर पर वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तत्पशचात प्रकरण सबमिट करना चाहिए। पेंशन प्रकरण का यथासमय निराकृत किया जाए।
सतनाम में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने जारी किए निर्देश
सतना जिले के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी बीके द्विवेदी द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारी, कर्मचारियों की जानकारी IFMIS में ऑनलाइन अपडेट कराने के निर्देश दिये गये है।जारी निर्देशानुसार शासकीय सेवकों को IFMIS सॉफ्टवेयर अंतर्गत ESS प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। जिससे सेवानिवृत्ति, आकस्मिक मृत्यु एवं मेडिकल के केस में शासकीय सेवकों के स्वत्वों का भुगतान आसानी से किया जा सके।जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों एवं स्वयं की ESS प्रोफाइल अपडेट कर प्रोफइल अपडेट का प्रमाण पत्र शासकीय सेवकों की संख्या सहित 13 अगस्त 2021 तक भेजें। जिससे यह जानकारी उच्च कार्यालय को समय-सीमा में भेजी जा सके। प्रोफाइल अपडेट न होने की स्थिति में देयकों का भुगतान नही किया जायेगा।
प्रोफाइल अपडेट कराएं आहरण संवितरण अधिकारी
उमरिया जिला कोषालय अधिकारी राजाराम लडिया ने बताया है कि शासकीय कर्मचारियों की ई- इम्प्लाईज प्रोफाइल तैयार की जानी है। जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराएं। ई-इप्लाईज डाटा प्रोफाईल में संबंधित इम्प्लाईज को विवरण जिसमें जन्म तिथि, सेवा मे आने की तिथि, स्वयं एवं परिवार का बैंक खाते की जानकारी, नामांकन संबंधी जानकारी एवं अन्य जानकारियां फीड की जानी है। आगामी 6 माह में सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवको की ई-इम्प्लाईज डाटा फाईल प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन प्रकरणों में सेवा पुस्तिका कोषालय भेजने की जरूरत नही होगी।