भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों (MP School) के लिए काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में खाली सीटों पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2021 से शुरु हो गई है, जिनको स्कूल आवंटित नहीं हुई, ऐसे बच्चे 7 नवम्बर से पहले आरटीई पोर्टल पर स्कूल की च्वाईस अपडेट करें। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग 10 नवम्बर से 15 नवम्बर तक किया जाएगा।
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दरअसल, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के द्वारा गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों (Private School) में प्रथम चरण लॉटरी उपरांत शेष रिक्त सीटों पर आवंटन के लिए द्वितीय चरण के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है। जिसके तहत पंजीकृत आवेदक द्वारा द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए स्कूल की च्वाइस अपडेट 7 नवम्बर तक की जाएगी।रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी (online lottery) द्वारा स्कूल का आवंटन 10 नवम्बर को तथा आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग 10 नवम्बर से 15 नवम्बर तक किया जाएगा।
दरअसल, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष प्रदेश में संचालित प्रायवेट स्कूलों में RTE योजनान्तर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश करवाया जाता है, किन्तु 2020-21 में प्रवेश नहीं हो सके थे, जिसके तहत सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया शासन ने प्रारंभ की है।प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत निजी स्कूलों में खाली सीटों के लिए विभाग ने लॉटरी का द्वितीय चरण प्रारंभ किया है। जिसकी अंतिम तारीख 7 नवम्बर 2021 है। द्वितीय लॉटरी में पूर्व में पंजीकृत आवेदन करने वाले बच्चे जिनको स्कूल आवंटित नहीं हो पाए है ऐसे बच्चे 7 नवम्बर से पूर्व RTE पोर्टल पर स्कूल की च्वाईस अपडेट कर सकते हैं। ताकि जिन स्कूलों में सीट खाली रह गई है। उनमें नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।
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बता दे कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाये गये है एवं इस सत्र में एडमीशन नहीं लिया है, केवल वही आवेदक स्कूल की चॉइस परिवर्तित करते हुये आवेदन लॉक कर सकेंगे।वही किसी परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है और उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल में दूसरे चरण के लिए चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।