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MP पंचायत चुनाव की बड़ी खबर, SC पहुंचा आरक्षण का मामला, शनिवार को सुनवाई

Written by:Pooja Khodani
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MP पंचायत चुनाव की बड़ी खबर, SC पहुंचा आरक्षण का मामला, शनिवार को सुनवाई

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव ( MP Panchayat elections 2021-22) में फिर नया मोड़ आ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वीकार कर लिया है, अब 11 दिसंबर 2021 शनिवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा।

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दरअसल, 9 नवंबर 2021 को पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 40 मिनट लंबी चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ द्वरा पूर्व में अन्तरिम राहत की अर्जी खारिज करने के बिंदु को ध्यान में रखते हुए मांग नामंजूर कर दी।

इसके बाद पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं।इसके बाद कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी।कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका स्वीकार कर ली है। शनिवार को सुनवाई होगी। इसके तहत प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

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सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि 2 साल से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों को छीने वाली भाजपा सरकार को जल्द संविधानिक जवाब जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के लाखों पंचायत प्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकार देगा।

 

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Pooja Khodani
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