लोकायुक्त संगठनों को मिली बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति जांच में हाईकोर्ट ने दिए बड़े निर्देश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में लोकायुक्त संगठनों (Lokayukta Organisations) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट (High court) ने सुनवाई के दौरान लोकायुक्त संगठन को आय से अधिक संपत्ति जांच मामले में लोकायुक्त द्वारा संस्थापित जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान लोकायुक्त संगठनों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को निर्धारित हुई है।

बता दे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आय से अधिक संपत्ति की स्वीकृति और खातमें से जुड़े मामले में लोकायुक्त द्वारा स्थापित जांच जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति पुरेशेन्द्र कुमार कौरव ने लोकायुक्त संगठन को आगामी सुनवाई तक जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इससे पहले लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी द्वारा अंतरिम आवेदन प्रस्तुत करने की मांग की गई थी।


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