MP के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Government Employees) के लिए अच्छी खबर है। रिटायर होने के बाद पेंशन (Pension) की कोई झंझट नहीं होगा। भिंड कलेक्टर ने कहा है कि कार्यालय प्रमुख वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन के लिए पेंशन कार्यालय को भिजवायें।वही मंदसौर कलेक्टर 6 माह में सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा प्रस्‍तुत करें।वही कटनी में भी 5 दिसम्बर 2021 तक शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

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मन्दसौर कलेक्‍टर (Mandsaur Collector) गौतम सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 6 माह में सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा में निराकरण किये जाने हेतु प्रोफाईल अपडेशन की जाए। साथ ही पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन कार्यालय में प्रस्‍तुत करें। जिससे सेवानिवृत्‍त होने वाले सेवकों के पेंशन प्रकरण का निराकरण समय सीमा में किये जा सके। वही जिला पेंशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों को तत्‍काल प्राप्‍त कर उनके निराकरण किये जाये। सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों की IFMIS सिस्‍टम में E-Profile अपडेट कर जिला पेशन कार्यालय को समय सीमा में प्रस्‍तुत करें।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)